कोचिंग संस्थानों का निबन्धन जरूरी थानाध्यक्ष रखेगे कोचिंग संस्थानों पर नजर
कोचिंग संस्थानों का निबन्धन जरूरी थानाध्यक्ष रखेगे कोचिंग संस्थानों पर नजर युयः एजेंडा की रिपोर्ट पटना में नीट छात्रा की मौत और कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत के बाद सरकार ऐक्शन में है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हॉस्टल के बाद अब राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का पूर्ण ब्योरा स्थानीय थाने में रखना अनिवार्य कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी। कोचिंग में अपराध से जुड़े कर्मी काम नहीं करेंगे। शिकायत पुस्तिका अनिवार्य होगा और अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को तत्काल सूचना देना होगा।थाना के अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा ऑडिट, बायोमेट्रिक हाजिरी तथा छात्रों की उपस्थिति व उनके प्रदर्शन की सूचना अभिभावकों को दिए जाने संबंधित मैकेनिज्म उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगे। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग प्रभाग) ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। सभी एसडीपीओ व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर परामर्शों व निर्देशों का अक...