खुसरूपुर में विभिन्न आपराधिक मामलों के अभियुक्तों और वारंटियों का विवरण जारी
खुसरूपुर में विभिन्न आपराधिक मामलों के अभियुक्तों और वारंटियों का विवरण जारी
यूथ एजेंडा
रंजन कुमार, क्राइम रिपोर्टर
खुसरूपुर, पटना। पटना जिले के खुसरूपुर थाना क्षेत्र से संबंधित पुलिस सूची में विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपित अभियुक्तों एवं वारंटियों का विवरण सामने आया है। सूची में हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपितों के नाम, पते, कांड संख्या और संबंधित कानूनी धाराएं दर्ज हैं।
हत्या के प्रयास के मामले में अजित कुमार का नाम
सूची के अनुसार, लोदीपुर मंसूरपुर निवासी अजित कुमार (30 वर्ष), पिता योगेंद्र सिंह, के विरुद्ध खुसरूपुर थाना कांड संख्या 496/26, दिनांक 08 अगस्त 2026 दर्ज है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है।
डकैती के मामले में धर्मेंद्र कुमार वारंटी
हरदास बिगहा निवासी धर्मेंद्र कुमार, पिता गोपाल प्रसाद, को सूची में कुर्की वारंटी अभियुक्त बताया गया है। उनका मामला जीआर संख्या 1560/1991 एवं फतुहा थाना कांड संख्या 253/1991 से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 120(बी) का उल्लेख है।
चोरी के मामले में धीरज कुमार का नाम
लोदीपुर दनियालपुर निवासी धीरज कुमार, पिता अजय सिंह, के विरुद्ध खुसरूपुर थाना कांड संख्या 168/26, दिनांक 18 मार्च 2026 दर्ज है। सूची में उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बताया गया है। मामले में बीएनएस की धारा 305(बी) का उल्लेख किया गया है।
आर्म्स एक्ट के मामले में मोनू गोप वारंटी
रजवाड़ा टोला, बैकटपुर निवासी मोनू गोप (26 वर्ष), पिता चंद्र गोप उर्फ चंद्र यादव, का नाम भी पुलिस सूची में शामिल है। उनके मामले में जीआर संख्या 917/24 तथा खुसरूपुर थाना कांड संख्या 472/23, दिनांक 04 नवंबर 2023 का उल्लेख है। सूची में उन्हें वारंटी अभियुक्त बताया गया है।
आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में अन्य नाम भी शामिल
पुलिस सूची के पांचवें क्रम में युगल सिंह (48 वर्ष), नार सिंह (42 वर्ष) और ठन सिंह यादव (40 वर्ष), तीनों पिता रामप्रीत सिंह, तथा पंकज कुमार (30 वर्ष), पिता मिथिलेश सिंह, के नाम दर्ज हैं। सभी का पता लोदीपुर दनियालपुर, थाना खुसरूपुर, जिला पटना बताया गया है। संबंधित रिकॉर्ड में सीए संख्या 1011/18 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 380, 354 और 34 का उल्लेख किया गया है।

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